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Sunday, May 29, 2011

ADMISSION NOTICE FOR ETE AND ECCE COURSES (SESSION 2011-13)



 STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING  
AN AUTONOMOUS ORGANIZATION OF GOVT. OF NCT OF DELHI
VARUN MARG, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024  
Applications are invited from the candidates for admission to two year Diploma Course in Elementary Teacher Education (ETE) and two year Diploma Course in Early Childhood Care and Education (ECCE) for the session 2011-13 to be conducted in District Institutes of Education and Training (DIETs) and Private Recognized Teacher Training Institutes, whose name and addresses are given in the ETE/ECCE prospectus
session 2011-13.  Nine Govt. DIETs and 21 Private Recognized Institutes offer ETE course and 30 Private Recognized Institutes offer ECCE course (only for female candidates).  Candidates are required to fill separate application form, each for DIET, ETE Private Recognized Institute and ECCE Private Recognized Institute.
Admission to ETE/ECCE course for all the Institutes shall be made purely on the basis of merit in qualifying examination i.e. Senior Secondary Certificate Examination (10+2) with 50% marks and age should not be more than 24 year as on 30.09.2011.  Candidates are advised to procure all necessary Certificates/ Documents such as Category Certificate, Domicile Certificate and qualification certificates etc. well in advance so that they can produce them at the time of admission.
Availability of Prospectus-cum-application forms  : The complete details regarding name of institutions and availability of seats alongwith details of reservation of seats and relaxation thereof in ETE and ECCE course for various categories have been given in the prospectus 2011-13 which can be  obtained by hand only from any of the venues mentioned on our website i.e. www.scertdelhi.info on cash payment of Rs.300/- for each
application form i.e. (i)ETE-Govt. DIETs (ii)ETE- Pvt. Recognized Institute (iii) ECCE- Pvt. Recognized Institute  from 23.05.2011 to 06.06.2011 between 10.00 a.m. to 4.00 p.m. on all working days  (except Sunday and Gazetted holidays).   The application forms can only be submitted at any of the  09 Govt. DIETs as  mentioned on our website i.e. www.scertdelhi.info w.e.f. 23.05.2011 to 06.06.2011 between 10.00 a.m. to 5.00 p.m..  No application form will be sent and received by post/courier.  From this year facility of ONLINE submission of application  form is also provided to the candidates.

*ONLINE APPLICATION SUBMMITION
*PROSPECTUS -----ENGLISH / HINDI
*CORRIGENDUM
*Venues for Sale and submission of prospectus-cum-application form session 2011-13
*FOR MORE DETAIL CLICK HERE www.scertdelhi.info   


25713 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

लखनऊ, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,713 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इन पदों के सृजन को मंजूरी दिये जाने के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। इनमें से 22,335 पद प्राथमिक स्कूलों में और 3378 पद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सृजित किये गए हैं। इनमें से 22,335 पद सर्व शिक्षा अभियान के तहत सूबे के 27 जिलों में संचालित उन प्राथमिक विद्यालयों में सृजित किये गए हैं, जहां शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 से अधिक है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात को दुरुस्त करने के लिए ही यह पद सृजित किये गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों के 3,378 पद वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सृजित किये गए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सृजित किये गए 3,378 पदों में से 1,126 प्रधानाध्यापकों के हैं और 2,252 सहायक अध्यापकों के। गौरतलब है कि इससे पूर्व शासन ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 80 हजार और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 17 हजार पदों के सृजन का आदेश जारी किया था।

मुख्यमंत्री ने मंजूर की रेगुलराइजेशन पालिसी,हरियाणा में तीन हजार कच्चे कर्मियों को मिलेगा लाभ


सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर दी गई मंजूरी  
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की रेगुलराइजेशन पालिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मंजूर करके फाइल मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी को भेज दी है। अब तकनीकी प्रक्रिया के तहत वित्त विभाग से भी मंजूरी लेनी होती है, इसलिए फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई है।
मुख्य सचिव ने रेगुलराइजेशन पालिसी बनाते समय सुप्रीम कोर्ट का बहुचर्चित उमा देवी का फैसला ध्यान में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 10 अप्रैल 2006 तक जिन कच्चे कर्मचारियों की सर्विस दस साल की हो गई है, उन्हें रेगुलर किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं होगी। राज्य सरकार रेगुलर पोस्ट पर रेगुलर भरती करेगी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार यह रेगुलराइजेशन पालिसी ला रही है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग में फाइल पहुंच गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि तुरंत पालिसी जारी कर दी जाए या कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद जारी की जाए। इस पालिसी के तहत एडहॉक, कांट्रैक्ट, वर्कचार्ज, डेलीवेजिज और पार्ट टाइम पर लगे करीब तीन हजार कर्मचारियों को पक्की नौकरी का तोहफा मिलेगा सरकार का फैसला है कि जब ये कच्चे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, उसके बाद भविष्य में एडहॉक, डेलीवेजेज, वर्कचार्ज और पार्ट टाइम के तौर पर स्वीकृत पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

Friday, May 20, 2011

एक लाख 24 हजार स्नातक शिक्षामित्रों को तगड़ा झटका

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार की ओर से स्नातक शिक्षामित्रों को दो साल की ट्रेनिंग देकर उनकी सहायक अध्यापक पद पर स्थाई नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही, इस संबंध में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह फैसला न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने संतोष मिश्र व अन्य की याचिका पर बुधवार को सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां प्रदेश के एक लाख 24 हजार स्नातक शिक्षामित्रों को तगड़ा झटका लगा है, वहीं छह लाख बीएड-बीपीएड धारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। याची के अनुसार शिक्षामित्रों को ट्रेनिंग देकर उनकी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करना नियम के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो उनके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति नहीं की जा सकती। प्रदेश सरकार ने इसकी अनदेखी करते हुए शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करके उनकी स्थाई नियुक्ति करने की योजना बना डाली, जबकि प्रदेश में छह लाख बीएड-बीपीएड धारक मौजूद हैं। कोर्ट का फैसला आते ही प्रदेश के बीएड-बीपीएड धारकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीएड,बीपीएड बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पांडेय ने कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वोट की खातिर नियम के विरुद्ध जाकर यह निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं। इसके बाद भी सरकार लाखों रुपये खर्च करके संविदा पर काम कर रहे शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। कोर्ट के फैसले से हमें नई ऊर्जा मिली है, जो हमें आगे की लड़ाई में सहारा देगी

Saturday, May 14, 2011

सात माह में भरती होंगे 20 हजार शिक्षक अब शिक्षक भरती बोर्ड करेगा नईनियुक्तियां


Amar Ujala 14May,2011.
डा. सुरेंद्र धीमान
चंडीगढ़।
हरियाणा में अगले सात माह में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 20 हजार शिक्षकों की भरती की जाएगी। इस तादाद को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग से भरती का काम वापस लेकर शिक्षक भरती बोर्ड के अधीन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षक भरती बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है।
पिछले छह साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिर्फ 21 हजार शिक्षक ही भरती कर पाया है। हरियाणा सेकंडरी एजूकेशन विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले सप्ताह फैसला किया है कि अब जो टीचर भरती किए जाएंगे, वे शिक्षक भरती बोर्ड के माध्यम से किए जाएंगे। शिक्षक भरती बोर्ड का गठन जल्द कर दिया जाएगा। बोर्ड में चेयरमैन के अलावा कितने सदस्य होंगे, अभी तय होना है। राजन ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीचर भरती शेडूल दिया हुआ है। 31 मई तक रिक्रूटमेंट एजेंसी (चयन आयोग या भरती बोर्ड) के पास विभाग की तरफ से रिक्त पदों की संख्या भेजकर चयन करने का आग्रह पत्र भेजना है। अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास यह काम है। इसलिए 31 मई से पहले-पहले शिक्षक भरती बोर्ड गठित होने की उम्मीद है। उधर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पीडी वर्मा ने बताया कि पिछले छह साल में करीब 21 हजार टीचर भरती किए जा चुके हैं। सुरीना राजन ने बताया कि टीचर भरती के लिए सिर्फ वही आवेदक पात्र होंगे, जो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्टेट) पास होंगे। जिन्होंने स्टेट पहले पास कर रखा है, वे भी पात्र रहेंगे और उनकी पात्रता टेस्ट पास होने से पांच साल तक वैध रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हरियाणा सरकार को पत्र भेज दिया है। अभी जून या जुलाई में होने वाली पात्रता परीक्षा में जो पास होंगे, वे भी इनके लिए आवेदन कर सकेंगे।

Tuesday, May 10, 2011

HARYANA: Re-employment of Teachers of Government Schools after their Retirement


HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT

Notification
The 26th April, 2011

No. 15/136-2010- CO (1).—The Governor of Haryana is pleased to order for re-employment of Teachers of Government Schools after their retirement in the same school till the end of the academic session i.e. up to 31st March on the following terms and conditions:-
1.         It will be applicable to Principals, Head Masters, Masters, C&V Teachers, Head Teachers and J.B.T. Teachers working in School Education Department.
2.         It will be the prerogative of the State Government to re-employ the teachers on case to case basis.
3.         The re-employment will be from the date of retirement of teacher till and end of academic session i.e. up to 31st March or till the department is able to fill the post through new recruitment. .
4.         The re-employment of the teachers will be made on need basis, keeping in view the factors such as workload and student teacher ratio etc.
5.         The re-employment cases of the teachers will be sent as under:
(A) In Case of Principal/Headmaster/Lecturer the cases will be sent by the District Education Officer concerned to the Director Secondary Education who will decide each case at his own level.
(B) In case of Masters and C&V Teachers the cases will be sent by the Heads of Institutions (Principal/Headmaster) to the District Education Officer concerned who will decide each case at his own level under intimation to Director Secondary Education.
(C) In case of JBT Teacher/Head Teacher the cases will be sent by the Block Education Officers concerned to the District Elementary Education Officer who will decide each case at his own level under intimation to Director Elementary Education.
6.         The case of each retiring teacher will be sent two months prior to the retirement of the teacher to the concerned as per para 5 above. While sending the case, the following details will also be supplied:-
No. of Sanctioned post in the relevant subject in the school
No. of teachers working in the relevant subject in the school
Total Number of students of the subject in the school (Class-wise)
No. of Section
No. of Period per week

Result of the Teacher
Board Results
Home
Results


7.         The appropriate authority will accord sanction in the case within 15 days of receiving the case and at least 30 days before the date of retirement of the said teacher.
8.         The salary will be paid as per provisions of CSR Vol.-II i.e. last pay drawn minus pension.
9.         Each case must fulfill eligibility conditions as under:
(a) There is no adverse remark regarding integrity during last three years service and service record during last three years is good or better than that.
(b) No charge sheet U/R 7 or 8 of Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules 1987 is pending against the incumbent
(c) Medical Fitness Certificate from the Government Medical Officer.
(d) No case involving moral turpitude is pending and no charges have been framed by the competent court.
                              SURINA RAJAN,
Financial Commissioner & Principal Secretary to
Government Haryana, School Education Department.


Click for Re-employment Letter

Sunday, May 8, 2011

स्कूल प्राध्यापक के रिक्त पदों की RTI सूचना



हरियाणा में 20 हजार टीचर भरती होंगे


अमर उजाला ब्यूरो(27th April,2011)
चंडीगढ़।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अगले आठ महीने के दौरान करीब 20 हजार नियमित टीचर भरती किए जाएंगे। भरती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तीन महीने टे्रनिंग करवाकर एक अप्रैल 2012 से ये टीचर स्कूलों में चले जाएंगे।
हरियाणा में इस समय 15405 गेस्ट (कांटै्रक्ट) टीचर हैं। इनमें से 10152 टीचर योग्यता पूरी करते हैं। ये टीचर जब गेस्ट के तौर पर रखे गए थे, तब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्टेट) नहीं रखी गई थी। इसलिए ये संबंधित पोस्ट की योग्यता पूरी करते हैं। इसके बाद स्टेट लागू कर दिया तो उसके बाद 5253 गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो योग्यता पूरी नहीं करते हैं। इनमें अधिकतर जेबीटी टीचर हैं, जो बीए बीएड तो हैं, लेकिन उनके पास डिप्लोमा इन एजूकेशन (डीएड) नहीं है। सभी 15405 गेस्ट टीचर के अलावा शिक्षा विभाग को 4421 टीचर की जरूरत है।
हाईकोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने दो शपथ पत्र दिए। जिनमें उन्होंने गेस्ट टीचर का लेखा-जोखा और उनके अतिरिक्त पदों की जानकारी दी है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने सरकार से पूछने के बाद हाईकोर्ट को टीचर भरती प्रक्रिया का शेडूल दिया है। हाईकोर्ट ने इस शेडूल को मानते हुए निर्देश दिए हैं कि अगर उसकी पालना नहीं हुई तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं कक्षा तक के टीचर भरती करने के लिए शिक्षक पात्रता टेस्ट या उसकी गाइडलाइंस के आधार पर राज्य का अपना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा ने गाइडलाइंस के मुताबिक अपना टेस्ट लेने का फैसला किया है। जो टीचर भरती किए जाएंगे, उन्हें स्टेट पास करना होगा। जिन्होंने पहले टेस्ट पास कर रखा है, उन्हें जरूरत नहीं है। चूंकि पद ज्यादा हैं, इसलिए और टीचर भरती में शामिल हो सकें, इसलिए सरकार ने स्टेट जून में लेने का फैसला किया है। परिणाम जुलाई में निकल जाएगा। उसके बाद ये चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे।
" मैंने हाईकोर्ट में जो शपथ पत्र दिए हैं, उसमें स्पष्ट है कि 31 दिसंबर तक भरती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मौजूदा कांट्रैक्ट पर लगे टीचर (लेक्चरर, मास्टर और जेबीटी) 31 मार्च 2012 के बाद नहीं रहेंगे। नवचयनित टीचर एक अप्रैल 2012 से स्कूलों में चले जाएंगे। इसलिए करीब 20 हजार टीचर भरती किए जाएंगे। वैसे विभाग में टीचरों की कितनी जरूरत होगी, उसकी वास्तविक संख्या 31 मई तक साफ हो सकेगी। उसके बाद भरती करने वाली एजेंसी को पदों पर भरती करने का आग्रह पत्र भेज दिया जाएगा।"
सुरीना राजन
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा