मंगलवार का दिन हरियाणा सरकार के लिए हाई कोर्ट में सुकून देने वाला रहा। राज्य में अध्यापकों की भर्ती के लिए दायर सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को नियमित भर्ती के लिए 322 दिन का समय दे दिया। अतिथि अध्यापकों के मामले में पूर्व का आदेश लागू होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा वित्त विभाग ने राज्य में 19902 नियमित ग्रेजुएट टीचर भर्ती के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक समीर पाल सरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में यह जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि यह भर्तियां जेबीटी के 9870 पदों के अलावा हैं। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने हलफनामे को रिकार्ड में ले लिया। इसी के साथ ही खंडपीठ ने तीन याचिकाओं का निपटारा कर दिया। याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के काउंसिल ने कहा कि उपरोक्त मंजूर पदों में से सरकार पहले चरण में 14216 पदों को भरेगी। इसके लिए करीब 40 हजार अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट से 322 दिन की मोहलत मांगी और भर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोगी समय की टेली भी खंडपीठ के समक्ष रखी। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी है उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। दूसरी याचिका करण सिंह बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि वित्त विभाग ने राज्य के मिडिल स्कूलों में हेडमास्टरों के 377 नए पद भरने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही इन स्कूलों में बढ़ते वर्कलोड मद्देनजर सरकार 5548 हेडमास्टरों के पद सृजित किए हैं। इन्हें मास्ट वर्ग से पदोन्नति के जरिये भरा जाएगा। हरियाणा सरकार के काउंसिल ने इन पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगी, जिसे मुख्य न्यायाधीश पर आधारित खंडपीठ ने अपनी सहमति दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान अतिथि अध्यापकों के संबंध में उठाए गए सवाल पर खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने पहले ही आदेश जारी कर मामले का निपटारा कर दिया है। इस पर कोर्ट नए दिशा निर्देश जारी नहीं करेगा।
Tuesday, March 20, 2012
प्रदेश सरकार को मिली हाई कोर्ट से राहत
मंगलवार का दिन हरियाणा सरकार के लिए हाई कोर्ट में सुकून देने वाला रहा। राज्य में अध्यापकों की भर्ती के लिए दायर सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को नियमित भर्ती के लिए 322 दिन का समय दे दिया। अतिथि अध्यापकों के मामले में पूर्व का आदेश लागू होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा वित्त विभाग ने राज्य में 19902 नियमित ग्रेजुएट टीचर भर्ती के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक समीर पाल सरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में यह जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि यह भर्तियां जेबीटी के 9870 पदों के अलावा हैं। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने हलफनामे को रिकार्ड में ले लिया। इसी के साथ ही खंडपीठ ने तीन याचिकाओं का निपटारा कर दिया। याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के काउंसिल ने कहा कि उपरोक्त मंजूर पदों में से सरकार पहले चरण में 14216 पदों को भरेगी। इसके लिए करीब 40 हजार अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट से 322 दिन की मोहलत मांगी और भर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोगी समय की टेली भी खंडपीठ के समक्ष रखी। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी है उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। दूसरी याचिका करण सिंह बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि वित्त विभाग ने राज्य के मिडिल स्कूलों में हेडमास्टरों के 377 नए पद भरने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही इन स्कूलों में बढ़ते वर्कलोड मद्देनजर सरकार 5548 हेडमास्टरों के पद सृजित किए हैं। इन्हें मास्ट वर्ग से पदोन्नति के जरिये भरा जाएगा। हरियाणा सरकार के काउंसिल ने इन पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगी, जिसे मुख्य न्यायाधीश पर आधारित खंडपीठ ने अपनी सहमति दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान अतिथि अध्यापकों के संबंध में उठाए गए सवाल पर खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने पहले ही आदेश जारी कर मामले का निपटारा कर दिया है। इस पर कोर्ट नए दिशा निर्देश जारी नहीं करेगा।
Wednesday, March 14, 2012
Advertisement for 653 posts of JBT teachers on contract basis under SSA
SARVA SHIKSHA ABHIYAN SOCIETY, U.T., CHANDIGARH
3RD FLOOR, ADDITIONAL DELUXE BUILDING, SECTOR‐9,
CHANDIGARH, Phone No. 0172‐5067076
Sarva Shiksha Abhiyan Society, Chandigarh U.T., invites online applications from eligible candidates to fill up 653 posts of JBT teachers on contract basis up to 31.3.2013 at fixed remuneration of Rs. 16600/‐P.M (as revised from time to time by Sarva Shiksha Abhiyan Society, UT, Chandigarh) as per following details :‐
Sr.No Name of post T.Posts Gen OBC SC PH Ex S.men category
Gen OBC SC PH
1. JBT 653 323 166 83 16 36 18 9 2
AGE: The age limit for the posts of JBT is 21‐35 years. Age is to be calculated in reference to closing date for submission of application.
FEE:. Application fees (non‐refundable) amounting to Rs. 300/‐(Rs. 150 in case of SC) will be accepted online through challan.
.ONLINE APPLY: Online applications will be accepted from 13.03.2012 to 03.04.2012 on the website of Sarva Shiksha Abhiyan Society, Chandigarh i.e. www.ssachd.nic.in or www.recruitment.cdacmohali.in
Click here to Apply Online Registration for JBT Teacher (New)
For Others Detail click here-DETAIL
Tuesday, March 6, 2012
Validity of teacher education degree/deploma obtained from J&K State
Persons who have obtained degree/deploma from institutions recognized by the Govt. of J&K/UGC would be eligible for employment in Central Govt. and other states.
For complete detail click here-NCTE`S Detail
Sunday, March 4, 2012
CLERICAL RECRUITMENT [8500 ASSISTANTS AND 1000 STENOGRAPHERS] IN SBI
STATE BANK OF INDIA
CENTRAL RECRUITMENT & PROMOTION DEPARTMENT
ADVERTISEMENT NO. CRPD/CR/2011-12/5A
CLERICAL RECRUITMENT [ASSISTANTS AND STENOGRAPHERS] IN SBI
(IN MODIFICATION OF ADVERTISEMENT NO. CRPD/CR/2011-12/05 DATED 27-12-2011)
(WRITTEN EXAMINATION POSTPONED FROM 18-03-2012 TO 27.05.2012 AND 03.06.2012)
(IN MODIFICATION OF ADVERTISEMENT NO. CRPD/CR/2011-12/05 DATED 27-12-2011)
(WRITTEN EXAMINATION POSTPONED FROM 18-03-2012 TO 27.05.2012 AND 03.06.2012)
- ON-LINE REGISTRATION WILL START FROM : 05.03.2012
- LAST DATE FOR REGISTRATION OF ONLINE APPLICATIONS : 26.03.2012
- PAYMENT OF FEES : 07.03.2012 TO 31.03.2012
- DOWNLOAD ADVERTISEMENT NO. CRPD/CR/2011-12/5A DATED 01-03-2012
HBSE-Datesheet-March 2012
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Friday, March 2, 2012
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