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Tuesday, June 28, 2011

राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 15 अगस्त के बाद



 राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्मीद में बैठे हजारों टीचरों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्टेट) 15 अगस्त के बाद ही आयोजित करेगा। 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सेकेंडरी एजूकेशन विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ने गेस्ट टीचरों के मामले की सुनवाई के दौरान शपथ पत्र दिया था कि जून में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी और जुलाई में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शपथ पत्र में दिए शेडूल में परिवर्तन करना पड़ा, इसलिए हाईकोर्ट में नया शपथ पत्र दायर किया जाएगा।
देरी का कारण आरटीई रूल्स के अधिसूचित होने में काफी समय लगना और शिक्षकों की योग्यता में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के हरियाणा के शिक्षकों के लिए योग्यता एक जैसी करने में समय लगना है। इनमें बदलाव करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी थी। मंत्रिमंडल से मंजूरी करने के बाद अब पात्रता परीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू हुई है।
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने अमर उजाला को बताया कि विभाग ने राज्य सरकार के पास परीक्षा आयोजित कराने के लिए फाइल भेजी है। सरकार से मंजूरी मिलने के 45 दिन बाद स्टेट आयोजित किया जाएगा।
इसलिए यह 15 अगस्त के बाद ही आयोजित हो सकेगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तैयारी पूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता पांच साल रहेगी। पास होने के लिए 60 फीसदी अंक जरूरी हैं। इस बार का पेपर भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सिलेबस के अनुसार ही होगा। 

Monday, June 27, 2011

CTET - 2011 Answer Key

CBSE CTET 2011 Answer Key (Question Papers Solution) for Paper-I (Primary Classes) & Paper-II (Secondary Classes) held on June 26, 2011.
CTET-2011  Answer  Key  Paper-I  Set-A
CTET-2011  Answer  Key  Paper-I  Set-B
CTET-2011  Answer  Key  Paper-I  Set-C
CTET-2011  Answer  Key  Paper-I  Set-D

CTET-2011  Answer  Key  Paper-II  Set-P
CTET-2011  Answer  Key  Paper-II  Set-Q
CTET-2011  Answer  Key  Paper-II  Set-R
CTET-2011  Answer  Key  Paper-II  Set-S
Note: The answers are prepared by a team of expert teachers still there may be some typing errors. Kindly check the answers at your end.

Tuesday, June 14, 2011

देश में कहीं भी प्रेक्टिस कर सकेंगे वकील


बिंदु उप्पल, लुधियाना : आगामी 15 जून से वकील देश के किसी भी कोने में प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें दूसरे स्थान पर दोबारा बार एसोसिएशन की सदस्यता व रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 की धारा 30 के मद्देनजर यह एक्ट पास किया है। कानून मंत्रालय के अनुसार यह एक्ट 15 जून से देश भर में लागू हो जाएगा। इस एक्ट के मुताबिक हर वकील जिसका नाम व रजिस्ट्रेशन है, उसे देश के किसी भी कोने में जाकर दोबारा बार एसोसिएशन का सदस्य बनने की जरूरत नहीं होगी। एक्ट के मुताबिक एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर किसी भी राज्य की बार एसोसिएशन का बिना रजिस्ट्रेशन करवाए सदस्य माना जाएगा। साथ ही किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस के साथ बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ सकेंगे। लुधियाना बार एसोसिएशन के उपप्रधान एडवोकेट जेएस मिगलानी ने बताया कि सरकार का यह फैसला वकीलों के पक्ष में है। इससे वकीलों को किसी भी राज्य में प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से इस नए एक्ट के लिए देश में नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ताकि वकील स्वतंत्र होकर वकालत कर सकें। इस संबंध में एडवोकेट रमेश लखनपाल का कहना है कि इस एक्ट के लागू होने से वकीलों में खुशी है विशेष कर महिला वकीलों में। एडवोकेट विजय शर्मा, एडवोकेट सुखपाल कौर व एडवोकेट अमृत वर्षा रामपाल का कहना है कि महिला वकीलों की शादी अगर किसी अन्य राज्य में हो जाती है तो उन्हें अब ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी होगी।

Admit Card & General Information and Application Status For CTET

Tuesday, June 7, 2011

General Guidelines for Transfers of Teachers


Normal Tenure of an employee at any place of posting shall be a minimum of 5 years. Further-more, an employee shall not be transferred even after 5 years in case his results have been 100% during the last three years and he wishes to continue in that school. However, further an employee who has completed tenure of 3 years will be eligible to seek transfer against vacancy or on mutual transfer basis.

-  Request of employees for transfer to their preferred stations shall only be entertained subject to administrative exigencies and keeping in view the interest of studies of school children.

-  The request for mutual transfer would be entertained subject to the condition that both the applicants are not posted at the stations within 10 k.m. of each other.

-  Transfer of an employee during the academic year disturbs studies of the students. No transfers therefore, will be made after 30th June, 2011 except in circumstances of administrative exigencies.

-  Preferably female teachers or male teachers above the age of 50 years will be posted in the girl schools. If available, female teachers would be preferred over male teachers of age more than 50 years. 

-  In case of displacement/ transer of the following categories of Teachers, efforts will be made to adjust them in the same Block or within a radius of around 10 k.m. from the desired place of posting in the following order of preference:

-  Blind (100%)
-  Handicapped (70% or more)
-  Those suffering from serious ailments/diseases like cancer etc. or whose wards are sufering from any chronic disease like Thalassemia etc. (in case of medical ground, the certificates issued by All India Institute of Medical Science, New Delhi, PGI, Chandigarh and Medical College, Rohtak will not be considered).
-  Widow
-  Legal Divorcee
-  Wives of serving soldiers.
-  Female teacher having only 2 unmarried minor daughters.

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