जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों की भर्ती के पहले चरण में जारी 14216 पीजीटी पदों की गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त को हटाया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा व पूर्व के सेवा नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा व पात्र अध्यापक संघ के नेताओं के बीच हुई बैठक में सहमति बनी है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने उन्हें पीजीटी भर्ती में दसवीं, बारहवीं व स्नातक में से किन्हीं दो कक्षाओं में 50 प्रतिशत व एक कक्षा में 45 प्रतिशत अंकों की शर्त से अवगत करवते हुए बताया कि 90 के दशक में बहुत कम उम्मीदवारों के इतने अंक आते थे। ग्रामीण परिवेश के हजारों पात्र अध्यापक इस शर्त के कारण भर्ती से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने मांग की कि पात्रता परीक्षा के समय व पूर्व सेवानियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही पीजीटी भर्ती की जाए। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से संबंधित नई सेवा शर्त को हटाने की सैद्धांतिक सहमति देते हुए ओएसडी महेंद्र सिंह चोपड़ा को आगामी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार के इस निर्णय से हजारों पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिल सकती है। पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यह शर्त हटाने से प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि संघ नई शर्त हटाने पर मुख्यमंत्री को जल्द सम्मानित करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल व ओएसडी महेंद्र सिंह चोपड़ा का आभार व्यक्त किया।
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